मेदिनीनगर: पलामू के उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने जिले में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न एवं दिशा निर्देशों के आलोक में जिले के प्रवासियों- फंसे हुए प्रवासियों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को मई एवं जून माह के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह की दर से एक मुस्त 10 किलोग्राम खाद्यान्न परिवार के प्रत्येक सदस्य को देने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा की आवंटित खाद्यान्न से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों-सुपात्र तथा जरूरतमंद को कोरोना संक्रमण काल के दौरान खाद्यान वितरण किया गया है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल के पश्चात प्राप्त नए आवेदन में से सुपात्र – जरूरतमंद परिवार के सभी सदस्यों को भी मई एवं जून माह में प्रतिमाह 5 किलोग्राम की दर से एकमुश्त 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा.
राशन बांटने में न करें कोताहीः उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वास्तविक परिवार के सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ पहुंचाएं. राशन बांटने में कोताही करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बैठक में मौजूद एमओ को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से भलीभांति जांच कर लोगों तक राशन पहुंचाएं. बरसात के मौसम को देखते हुए उपायुक्त ने उक्त खाद्यान्न का वितरण 15 जुलाई 2020 तक निर्धारित मात्रा में करने का निर्देश दिया है.
उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उक्त आवंटित खाद्यान्न को अप्रैल 2020 माह में वितरण के समय पाए गए सुपात्र तथा सुयोग्य आवेदकों के आधार पर ही सदस्यों की संख्या के साथ विक्रेतावार आवंटन तैयार कर अविलंब खाद्यान्न का उठाव करने का निर्देश दिया है.