मध्यप्रदेश: नवंबर तक 05 किलो प्रति व्यक्ति नि:शुल्क राशन भी मिलेगा प्रदेश के 37 लाख गरीब होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नए हितग्राहियों से वी.सी. के माध्यम से चर्चा की
नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करना – मुख्य बिन्दु
- शेष 25 श्रेणियों के हितग्राही पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित.
- गरीब परिवारों की खादय सुरक्षा के लिए 37 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश.
- 31 अगस्त 2020 तक शेष हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़कर पात्रता पर्ची जारी होगी.
- हितग्राहियों के लिए एम-राशन मित्र एप/पोर्टल तैयार.
- हितग्राही स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकाल सकेंगे.
- नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को 1 सितम्बर से राशन सामग्री का वितरण.
- एन.एफ.एस.ए.अन्तर्गत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न एक रूपये किलो की दर से.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क.
- प्रति परिवार 1 किलो आयोडाईज्ड नमक एक रूपये किलो की दर से.
- प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर.
- नवीन हितग्राही किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी एक सितम्बर से प्रदेश के ऐसे सभी गरीबों को जिन्हें अभी तक उचित मूल्य का राशन नहीं मिल रहा था,अब उन्हे एक रूपये किलो गेहूं, चावल एवं नमक मिलेगा.
प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो उचित मूल्य का राशन मिलेगा. इसके अलावा गरीब परिवारों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति नि:शुल्क राशन भी प्रदाय किया जाएगा. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 37 लाख गरीब हितग्राही लाभान्वित होंगे.
मुख्यमंत्री चौहान ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में सभी नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी किए जाना तथा उनकी आधार सीडिंग किए जाना सुनिश्चित करें, जिससे एक सितम्बर से उन्हें राशन मिल सके.