देवघरः देवघर की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि विधानसभा चुनाव के दौरान 20 दिसंबर को अपराह्न 5ः30 तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया अथवा अन्य किसी भी माध्यम के द्वारा झारखण्ड विधानसभा चुनाव से संबंधित एक्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन, प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार चुनाव समाप्त होने के 72 घंटे बाद ही एक्जिट पोल प्रसारित किया जा सकता है.
ओपिनियन पोल के मामले में मतदान के 72 घंटे पहले किसी भी तरह के पोल प्रसारित या प्रकाशित करने पर पूर्णतः पाबंधी रहेगी.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क एवं धारा 126क की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग,
उक्त धारा की उप धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एत्तबार 30 नवम्बर, 2019 को पूर्वाहन 7 बजे से 20 दिसम्बर, 2019 को अपराह्न 5 बजे के बीच की अवधि को,
ऐसे अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान उपरोक्त वर्जित झारखण्ड के विधानसभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार का एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया
द्वारा इसका प्रकाशन या प्रसार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,
1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अविध के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का,
किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.