BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

कोरोना वायरस से संक्रमित अथवा संदिग्ध किसी भी व्यक्ति का नाम उजागर करना दंडनीय अपराध

by bnnbharat.com
April 3, 2020
in Uncategorized
कोरोना वायरस से संक्रमित अथवा संदिग्ध किसी भी व्यक्ति का नाम उजागर करना दंडनीय अपराध

कोरोना वायरस से संक्रमित अथवा संदिग्ध किसी भी व्यक्ति का नाम उजागर करना दंडनीय अपराध

Share on FacebookShare on Twitter
  • कोरोना वायरस से संक्रमित/संदिग्ध व्यक्ति, उसका पता, उसके माता-पिता, अन्य रिश्तेदार, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी आदि किसी की जानकारी किसी भी माध्यम से उजागर करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
  • संक्रमित/संदिग्ध व्यक्ति के घर पर डॉक्टर्स की टीम के विजिट के दौरान फोटो खींचना या कोई अन्य जानकारी (प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक/ वेब/ सोशल मीडिया आदि) उजागर करना दंडनीय अपराध

रांची: कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु पूरे देश को लॉक डाउन किया गया है. पूरे राज्य में महामारी रोग एक्ट 1897 के आलोक में झारखंड महामारी रोग (कोविड-19) अधिनियम 2020 लागू है. इसके अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोन से कोरोनावायरस संक्रमण से संक्रमित अथवा संदिग्ध व्यक्तियों, उनके रिश्तेदारों, चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मचारियों आदि की जानकारी निश्चित रूप से गोपनीय रखी जानी है. इसके साथ ही सभी के आवासन पते को भी गोपनीय रखा जाना है.

Also Read This: तबलीगी जमात पर गृह मंत्रालय का एक्शन, 960 विदेशी नागरिक ब्लैक लिस्ट, वीजा रद्द

इसलिए किसी भी मीडिया संस्थान प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक/ वेब/ सोशल मीडिया आदि द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित अथवा संदिग्ध व्यक्ति, उसका पता, उसके माता-पिता, अन्य रिश्तेदार, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी आदि किसी की जानकारी को प्रकाशित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. साथ ही किसी भी मीडिया द्वारा इन सभी से किसी भी माध्यम से साक्षात्कार लेने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है.

Also Read This: नर्स के सामने नंगे हो जाते है जमाती: वार्ड में अश्लील वीडियो देखते हैं, गंदे इशारे करते हैं 

इसके साथ ही संक्रमित/संदिग्ध व्यक्ति के घर पर डॉक्टर की टीम के विजिट के दौरान किसी भी तरह से फोटो खींचना अथवा कोई अन्य जानकारी उजागर करना भी दंडनीय अपराध है.

Also Read This: वायरस के खिलाफ जंग में उतरेंगे भूतपूर्व सैनिक: रक्षा मंत्रालय 

किसी भी तरह से इसकी अवमाना अथवा उल्लंघन करना आईपीसी की धारा 188, झारखंड महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम 2020 की धारा 19 एवं महामारी रोग एक्ट 1897 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है.

Also Read This: मैं गर्म पानी पीता हूं, आप भी पीएं: PM मोदी की अपील

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

देर रात कांटैक्ट स्क्रीनिंग करने हिंदपीढ़ी पहुंची प्रशासन की टीम

Next Post

A सिमटोमैटिक कोरोना पॉजिटिव है मलेशियन महिला: उपायुक्त

Next Post
A सिमटोमैटिक कोरोना पॉजिटिव है मलेशियन महिला: उपायुक्त

A सिमटोमैटिक कोरोना पॉजिटिव है मलेशियन महिला: उपायुक्त

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d