उत्तर प्रदेश: मुजफ्फरनगर में 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 17 साल की बेटी से रेप के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है. शनिवार को विशेष अदालत ने सजा सुनाते हुए पिता पर 56 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
मामला 3 साल पुराना है. 50 वर्षीय शख्स अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ तीन-चार महीने तक रेप की वारदात को अंजाम देता रहा. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था.
विशेष वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस ने 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ केस दर्ज किया था.
पोक्सो अधिनियम के तहत गठित अदालत ने शनिवार को व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 56 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.