दुमका: उपायुक्त राजेश्वरी बी के आदेश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अवैध तरीके से राशन कार्ड का लाभ लेने वाले लाभुकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी विभिन्न माध्यमों से अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई है. कई लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर भी किया है.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि इसी क्रम में कई ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया है, जो अयोग्य हैं. फिर भी अवैध तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं.
दुमका प्रखंड की भुरकुंडा पंचायत के ऊपर मंझियार ग्राम के 13 लोगों को चिन्हित किया गया है. इन 13 लोगों से 10% ब्याज सहित खाद्यान्न का बाजार मूल्य 6,92,585 रुपए वसूले जाएंगे.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दुमका को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रावधानों के तहत जल्द से जल्द विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इनसे होगी वसूली-
- पानवती देवी
- दीपक मंडल
- पोपनी देवी
- विमल मंडल
- सविता देवी
- यशोदा देवी
- फुलकुमारी देवी
- लीला देवी
- आशा देवी
- सावित्री देवी
- सीता देवी
- जटली देवी
- लालमुनी दासी
इसी क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सरैयाहाट को सरैयाहाट प्रखंड की दिग्घी पंचायत के पोरेजोर ग्राम निवासी जया देवी के विरुद्ध खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
उन्होंने कहा कि जया देवी के नाम से पीएचएच राशन कार्ड (राशन कार्ड संख्या- 202003223258) निर्गत है. इस राशन कार्ड में 10 सदस्यों के नाम अंकित है.
जया देवी उक्त राशन कार्ड के लिए अहर्ता नहीं रखने के बावजूद राशन का लाभ ले रही हैं. उन्होंने कहा कि जया देवी के द्वारा अवैध तरीके से लिए गए कुल खाद्यान्न और उसका 10% ब्याज की राशि सहित 85,250 रुपए निर्धारित किया गया है, जो उनसे वसूला जायेगा.