संवाददाता,
रांची: राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल में बिकने वाली महंगी शराब नहीं बेचने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी. पहले शापिंग मॉल में महंगी शराब बेचने की घोषणा की गयी थी. मंत्रिमंडल सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि गरीबों को मिलने वाला 35 किलो चावल अब एक रुपये कम की दर से मिलेगा. पहले 37.50 रुपये में 35 किलो अनाज दिया जाता था. अब गरीबों को 36.50 रुपये देना होगा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 35 किलो अनाज सभी गरीबों को देना है. इसके लिए सरकार जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा कर उसकी सुनवाई राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग में की जायेगी.
कैबिनेट सचिव ने बताया कि अब वाहनों की खरीद पर लोगों को जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा. छोटी और बड़ी गाड़ियों के डीलर ही वाहनों की खरीद पर उपभोक्ताओं को अस्थायी और स्थायी नंबर दोनों प्रदान कर सकेंगे. मोटर व्हीकल अधिनियम में बदलाव करते हुए इसे मंजूरी दी गयी. पहले अस्थायी नंबर एक दिन में तथा स्थायी नंबर चार दिनों में एमवीआइ कार्यालय से दिये जाते थे.
एमजीएम की डॉ रागिनी सिंह को किया गया निलंबित
महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की डॉ रागिनी सिंह को निलंबित करने का सरकार ने फैसला लिया है. इन पर कार्यों से अनुपस्थित रहने का आरोप था. इसे ऑनलाइन कर दिया गया है. रांची जिला के अरगोड़ा अंचल में डोरंडा मौजा खाता 218, प्लाट नंबर 307 को आवासीय कलोनी के लिए अधिग्रहण किया जायेगा. व्यावसायिक परियोजना के लिए छह डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत हजारीबाग के चौपारण में भी सरकारी परियोजना के लिए जमीन दिये जाने का फैसला लिया गया. बैठक में कैंपा राशि के लिए 409.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.