रांची:- रांची के पूर्व डीसी राय महिमा पत रे पर सीएनटी की अनदेखी कर जमीन खरीदने का आरोप है सुनील उरांव नाम के व्यक्ति ने पूर्व डीसी पर नामकुम अंचल के मौजा कुटिया तू थाना नंबर 330 खाता नंबर 62 और प्लॉट नंबर 1583 की खरीद के लिए सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई है राजस्व विभाग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त को पत्र लिखकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी है जांच के बाद प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है शिकायत में कहा गया है कि सीएनटी एक्ट की धारा के मुताबिक अधिनियम क्षेत्र में खरीदी गई जमीन पर 12 साल तक खरीदार नॉन ऑक्युपेंसी रैयत होता है नॉन ऑक्युपेंसी रैयत को जमीन पर छप्पर बंदी करने या उसकी खरीद बिक्री करने का अधिकार नहीं होता है तब अवधि के बाद ही उसे रैयत का पूरा अधिकार मिलता है लेकिन पूर्व डीसी ने प्रणामी बिल्डर्स के नॉन ऑक्युपेंसी रैयत होते हुए ही जमीन की खरीद कर ली प्रणामी बिल्डर्स ने उस जमीन को 18 नवंबर 2019 को खरीदी थी उसके 1 साल बाद ही पूर्व डीसी ने जमीन हस्तांतरित करा ली शिकायतकर्ता ने पूर्व डीसी के उपायुक्त रहते हुए जमीन की खरीद करने पर सवाल उठाया है कहां है कि सीएनटी एक्ट में गड़बड़ी किए जाने पर उपायुक्त को न्याय करने का अधिकार दिया गया है ऐसे में पद पर रहते हुए उपायुक्त द्वारा सीएनटी की जमीन स्वयं या परिजनों के नाम पर खरीदना अनुचित है.