राजस्थान: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के बाद राजस्थान सरकार ने कुछ रियायतों की घोषणा की है और गाइडलाइन जारी की है. राजस्थान सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति होगी.
इसके अलावा टैक्सी और कैब को भी अनुमति दी गई है. नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कंटेनमेंट जोन्स में पुरानी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा.
राजस्थान गृह विभाग ने बताया, “कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राजस्थान में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति होगी, टैक्सी और कैब को 2 यात्रियों के साथ राज्य के ऑरेंज और ग्रीन जोन में अनुमति दी जाएगी.”
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी. राज्य में जिम, सिनेमा, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी तरह से समारोहों पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी.
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक राजस्थान में प्राइवेट और सरकारी कार्यालय को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी, कोच और स्टाफ को ही अनुमति दी जाएगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकडों के अनुसार कर्नाटक में अब तक 5202 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 131 लोगों की मौत हो चुकी है. कर्नाटक में अब तक 2992 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं.