खूंटी:- कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार अप्रत्यशित वृद्धि होने के कारण काफी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की द्वितीय लहर काफी तीव्र गति से बढ़ रही है, तथा अत्यधिक प्रभावशाली भी है.
कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी के रोकथाम, बचाव हेतु झारखंड सरकार द्वारा संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 8.04.2021 से 30.04.2021 तक झारखंड राज्य क्षेत्रान्तर्गत में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन, प्रतिष्ठान, कार्यालय एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक तथा कोचिंग संस्थान, धार्मिक स्थलों के संचालन तथा अन्य के निमित्त आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं.
ऐसी गंभीर स्थिति से निपटने एवं लोगों के स्वास्थ्य रक्षा एवं झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अनुमण्डल दंडाधिकारी, श्री हेमन्त सती द्वारा पूरे खूंटी जिला क्षेत्रान्तर्गत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया गया है. उक्त परिपेक्ष में यह आदेश दिनांक 8.04.2021 से 30.04.2021 तक लागू रहेगा.