महाराष्ट्र: कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू गया है, जो 3 मई तक जारी रहेगा. इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है और साथ ही 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए, जिसमें अब राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे आगे कदम उठाएंगी.
हालांकि, केंद्र ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह से लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील नहीं देंगी.
महाराष्ट्र सरकारद्वारा नॉन-हॉटस्पॉट इलाकों में अतिआवश्यक गतिविधियों को शुरू करने की लिस्ट जारी की गयी है. जिसमें सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी कृषि और बागवानी से जुड़ी गतिविधियां, नारियल, काजू और मसाला आदि की खेती, पशुपालन फार्मों को चालू किया जाना, बैंक शाखाओं, एटीएम और ई-कॉमर्स कंपनियों आदि शामिल है. राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की कुल संख्या 3320 पहुंच गई है. जबकि 201 की मौत हो चुकी है.