चंडीगढ़: कोरोना से बचाव के नियमों को सख्ती से लागू करने की नई योजना पर पंजाब सरकार काम शुरू कर चुकी है. पंजाब में कोविड-19 की स्थिति लगातार बिगड़ने के कारण राज्य सरकार अनलॉक के मौजूदा दौर में किसी तरह की रोक तो नहीं लगा रही, लेकिन बचाव के नियमों को सख्ती से लागू करने की नई योजना शुरू कर दिया है. इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया गया है.
जानकारी के अनुसार, सरकार ने राज्य पुलिस के लिए नई हिदायतें जारी की हैं, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क घूमने वालों से कड़ाई से निपटने को कहा गया है. ऐसे लोगों के चालान काटने में पूरी सख्ती बरती जाएगी. इसके साथ ही, कोरोना के संदिग्ध मरीज, जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया है, उस अवधि के दौरान घरों से बाहर घूमने पर भी सख्ती बरती जाएगी.
अब तक आसपड़ोस के लोगों को क्वारंटीन व्यक्ति के बाहर निकलने की सूचना देने को कहा जाता था, लेकिन अब पुलिस खुद ऐसे घरों पर नजर रखेगी और बाहर दिखाई देने पर आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को 10 लाख मास्क भेजे गए हैं जो प्रतिदिन धोकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सरकार ने यह मास्क गरीब लोगों में बांटने के लिए दिए हैं.
500 रुपये का चालान काटने पर साथ एक मास्क
इस बीच, राज्य पुलिस ने भी मास्क न पहनने वालों से निपटने का नया उपक्रम शुरू किया है. इसके तहत सड़कों पर बिना मास्क लोगों के 500 रुपये के चालान काटने के साथ ही उन्हें एक मास्क भी दिया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने की तमाम मुहिम के बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसे लोगों पर एक तरफ तो जुर्माना लगाया जा रहा है, वहीं पुलिस की तरफ से मास्क भी दिया जा रहा है.
नाकों पर पैदल गुजरने वालों पर भी सख्ती
दूसरी ओर, पंजाब में किसी भी रास्ते से प्रवेश करने वालों की मेडिकल जांच के फैसले को कड़ाई से लागू करते हुए अब उन हाईवे के नाकों पर यह व्यवस्था की गई है कि पैदल गुजर रहे लोगों से भी पूछताछ होगी और उनसे रजिस्ट्रेशन व मेडिकल जांच रिपोर्ट का विवरण लिया जाएगा.