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बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन कराने के लिए दिशा-निर्देश

by bnnbharat.com
April 3, 2020
in Uncategorized
बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन कराने के लिए दिशा-निर्देश

बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन कराने के लिए दिशा-निर्देश

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गुमला: भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 03 अप्रैल 2020 से महिला खाताधारकों को जनधन खातों में 500 रूपये की राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है. विदित हो कि जनधन खाता धारकों द्वारा रूपये की निकासी के दौरान बैंक शाखाओं में काफी संख्या में लोग उपस्थित होंगे. अतः कोविड-19 के संभावित संक्रमण के बचाव को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है.

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उक्त परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने बिंदुवार निदेशों का अनुपालन कराने हेतु अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है.
बैंक शाखाओं में अन्यत्र भीड़ न लगे, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने सभी बैंक शाखाओं में इस दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है.

उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि बैंक शाखाओं में आने वाले खाताधारकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हर हाल में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें.

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ज्ञातव्य है कि बैंक शाखाओं के द्वारा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से भी खाताधारकों के बीच राशि का वितरण किया जाएगा. अतः इस क्रम में विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का भी निर्देश उपायुक्त ने दिया.

इसके अलावा उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि एसएलबीसी के द्वारा दी गई मार्गदर्शन का अविलंब व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि गुमला जिले के सभी खाताधारकों को इसकी सूचना प्राप्त हो सके.

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