धनबाद : धनबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए धनबाद उपायुक्त- सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बार फिर से कड़े शब्दों में लोगों से सरकार द्वारा नियमों का पालन करने का आदेश दिया है.
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अमित कुमार ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी लोगों के लिए रात के 9ः00 बजे से सुबह के 5ः00 बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं यातायात के दौरान मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य है।
सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे.
उन्होंने सभी इंसिडेंट कमांडर्स को प्रभावितों पहचान, सघन निगरानी, उपचार, बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.
शादी विवाह समारोह में पचास व्यक्ति से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। शव यात्रा या अंत्येष्टि के दौरान बीस व्यक्ति से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे समारोह में सामाजिक दूरी का पालन एवं मास्क पहनना तथा चेहरे का ढका होना अनिवार्य रूप से जरूरी है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पूर्ण रूप से निषेध है। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू एवं तंबाकू से निर्मित वस्तुओं का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। आवश्यक एवं चिकित्सा गतिविधियों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर में रहना होगा। सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप अपने एंड्राइड मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा.
सभी कार्य स्थलों के प्रभारी कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पालियों के बीच पर्याप्त समय, भोजन अवकाश के दौरान कर्मी एकत्रित न हो यह सुनिश्चित करना होगा। सभी कार्यालयों एवं कार्य स्थलों में कर्मियों की सुरक्षा हेतु आरोग्य सेतु एप का उपयोग, सभी कार्यालयों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश एवं सेनिटाइजेशन की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। संपूर्ण कार्यस्थल को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। कार्यस्थल पर यदि कोई कर्मी बुखार, खांसी, सांस लेने की समस्या से पीड़ित होगा एवं काम पर नहीं आना चाहेगा तो तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में उसे उपचार हेतु भेजना होगा.