रांची: राज्य के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल पायी है.
अदालत ने हरिनारायण राय द्वारा चुनाव लड़ने की अनुमति देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि हरिनारायण राय को आय से अधिक संपत्ति मामले में 7 साल कारावास और 10 लाख रुपये की जुर्माने की सजा सुनायी है.
इस फैसले को हरिनारायण राय की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, लेकिन राहत नहीं मिल पायी है.
बताया गया है कि हरिनारायण राय जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर लगातार आजसू पार्टी से संपर्क में है, लेकिन अब कानूनी अड़चन के कारण हरिनारायण राय के चुनाव लड़ने का मंसूबा सफल नहीं होगा, लेकिन अब उनके किसी परिजन के चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

