बोकारो 27 जून: बोकर के अपर सत्र न्यायधीश के अदालत में हत्या के चाह आरोपियों के आजीवन केअरवस की सजा सुनाई आई।
बटेड की राम बालक लाल की चाकू मारकर हत्या के सभी छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भीकिया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने आज ये अहम फैसला सुनाया। सागर सिंह, श्याम सिंह, हीरा लाल, रामू कुमार, छोटू कुमार और गौतम कुमार को मिली सजा।
अपर लोक अभियोजक आरके राय ने दिलाई सजा। भीतर चल रही थी सुनवाई, बाहर आरोपियों के परिजन करते रहे हंगामा। सुरक्षा बल व पुलिस के जवानों ने जबरन हटाया। गहमा-गहमी के माहौल में हुई बड़ी सुनवाई।