संवादाता हजारीबाग: हजारीबाग सिविल न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 अमित शेखर ने बरही थाना कांड संख्या 243 /10 मैं नौ आरोपी मनोज सिंह पिता जादो सिंह, सीताराम सिंह पिता जादो सिंह,कृष्ण सिंह पिता गोवर्धन सिंह,जोहिन्दर सिंह पिता स्व गोवर्धन सिंह,पप्पू सिंह पिता नरेश सिंह,लखन सिंह पिता स्व गोवर्धन सिंह,बीरेंद्र सिंह पिता लखन सिंह,टिंकू सिंह पिता सीताराम सिंह,जादो सिंह पिता भीखन सिंह सभी निवासी खेरौंन,बरही जिला हज़ारीबाग को भादवी की धारा 326 के तहत 6 वर्ष की सजा सुनाई एवम 10000 का अर्थदण्ड लगाया।अर्थदण्ड नही जमा करने पर10 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी एवम भादवी की धारा 148 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई एवम 5000 का अर्थदण्ड लगाया ।अर्थदण्ड नही जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। यह मामला सूचक शैलेन्द्र कुमार सिंह के फर्द बयान पर दर्ज किया गया। सूचक ने बताया कि दिनांक 18 मई 2010 को सुबह करीब 7:00 बजे वह अपना खेत में जुताई कर रहा था। उसके साथ राधेश्याम सिंह ,अशोक सिंह, जागेश्वर सिंह, रामलाल सिंह ,संदीप सिंह, मुकेश सिंह थे। वह कुछ लोग हल जोत रहे थे और कुछ खड़े थे तभी अचानक सभी अभियुक्त लाठी डंडा फरसा एवं कई प्रकार के हथियार लेकर खेत में आ गए और जुताई करने से मना करने लगे।और उन पर हमला कर दिए जिससे जुताई कर रहे हैं सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं वे सभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए। अभियोजन पक्ष की ओर से अप्पर अभियोजक भरतराम ने अपना मजबूत पक्ष रखते हुए कुल 9 गवाह एवम 7 प्रदर्श प्रस्तुत किया।