संवाददाता हजारीबाग बरकट्ठा थाना कांड संख्या 96/09 के मामले में बरकट्ठा निवासी मृतका रूबी कुमारी के पति टुक लाल मंडल एवं इसके पिता बनकरी महतो दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी। सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक रमेश कुमार 13 साक्ष्य एव चार प्रदर्श के आधार पर घटना को सत्य पाते हुए सजा की फरमान बुधवार को जारी किया।
बताते चलें कि मृतका रूबी कुमारी के पिता जीवाधन प्रसाद थाना में आवेदन देकर कहा था कि बड़े ही धूमधाम से उसकी पुत्री की शादी हुई थी परंतु शादी के कुछ महीने बाद ही आरोपी गण मोटरसाइकिल टीवी व नगद ₹60000 की मांग कर रहे थे जिसे मृतका के पिता उसकी मांगों को पूरा नहीं कर सके और अंततः 11 अगस्त 2009 को सूचना मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है
इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ने मजबूती से पक्ष रखते हुए अधिकतम सजा की मांग किया था।

