दिल्ली: पत्रकार अर्णब गोस्वामी से जुड़ी एक याचिका पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. अर्णब गोस्वामी ने यह याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार किया गया था.
बता दें कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को एक इंटीरियर डिजायनर और उनकी मां को 2018 में कथित रूप से आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार को अंतरिम जमानत के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में अर्नब गोस्वामी और दो अन्य को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें राहत के लिए निचली अदालत जाना चाहिए.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आरोपी अपनी ‘गैरकानूनी गिरफ्तारी’ को चुनौती देते हैं और जमानत की अर्जी दायर करते हैं तो संबंधित निचली अदालत चार दिन के भीतर उस पर निर्णय करेगी. उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अर्णब गोस्वामी ने यह अपील अधिवक्ता निर्मिमेष दुबे के माध्यम से दायर की है.
अर्णब ने इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार के साथ ही अलीबाग थाने के प्रभारी, मुंबई के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को भी पक्षकार बनाया है. इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने अधिवक्ता सचिन पाटिल के माध्यम से न्यायालय में कैविएट दाखिल की है ताकि उनका पक्ष सुने बगैर गोस्वामी की याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया जाये.