नई दिल्ली: तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 34 विदेशी जमातियों की याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में दो जुलाई तक के लिए टल गयी है.
इस बीच न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को यह बताने को कहा कि क्या मरकज आने वाले किसी व्यक्ति का वीजा रद्द करने का कोई आदेश जारी किया गया है?
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील सी यू सिंह ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि 900 जमातियों को काली सूची में डालने के लिए केवल जनरल नोट जारी किया गया है.
न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, लेकिन गृह मंत्रालय की अधिसूचना कहती है कि यह फैसला तो अधिकारियों को अलग-अलग मामलों के आधार पर लिया जाना है. हमें यह पता लगाना होगा कि क्या आदेश जारी किये गये?
इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय में दावा किया गया कि वीजा रद्द किये जाने या काली सूची में डाले जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश पारित नहीं किया गया है. सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी हुई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए.