रांची: हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार के फैसले को पलट दिया है. हेमंत सरकार ने महिलाओं को 1 रुपये में 50 लाख रुपये तक रजिस्ट्री की दी जाने वाली सुविधा की योजना बंद कर दिया है. इस संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने 15 मई, 2020 को आदेश जारी कर दिया है.
विभाग के सचिव केके सोन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महिलाओं के पक्ष में 50 लाख रुपये मूल्यं तक के निबंधित विक्रय विलेखों पर प्रदत्ता निबंधन शुल्क से पूर्ण विमुक्ता करने संबंधित निर्गत अधिसूचना को वापस लिया जाता है. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी.
14 जून 2017 से लागू थी योजना
महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर सरकार सिर्फ एक रुपये शुल्क लेने संबंधी योजना 14 जून 2017 से लागू थी. रघुवर सरकार में लागू इस फैसले के अनुसार यह छूट किसी एक महिला को केवल एक ही बार मिलती थी. इस छूट का लाभ लेने के लिए महिला को शपथ पत्र दायर करना होता था.
महिलाओं को बताना होता था कि उसने अब तक इस तरह की कोई छूट का लाभ नहीं लिया है. अगर संपत्ति पुरुष के साथ संयुक्त रूप से खरीदी जाती है, तो छूट का लाभ नहीं मिलता था पर संयुक्त रूप से एक से अधिक महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदी जाने पर उन्हें भी छूट दी जाती थी. संपत्ति का मूल्य 50 लाख से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि पर देय फीस महिला को चुकानी होती थी.