BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

PCCF की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

by bnnbharat.com
October 20, 2020
in समाचार
PCCF की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
Share on FacebookShare on Twitter

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार द्वारा पीसीसीएफ पद पर पी के वर्मा की नियुक्ति और पीसीसीएफ़ को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के मामले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पी के वर्मा को नोटिस जारी किया है और आगामी 15 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने झारखंड सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी जवाब फाईल करने के लिए कहा है. रिट याचिका जमशेदपुर के पर्यावरणप्रेमी प्रतीक शर्मा ने दायर की है. मुकदमे की पैरवी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने की. अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

याचिका में कहा गया है कि पी के वर्मा की पीसीसीएफ और राज्य प्रदूषण बोर्ड के पदों पर नियुक्ति अवैध है. वर्मा के पास इन पदों पर नियुक्त होने की योग्यता नहीं है. एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर नियुक्त होनेवाले के पास पर्यावरण की विशेष योग्यता होना जरूरी है, जो पी के वर्मा के पास नहीं है. मुख्यमंत्री द्वारा इस बारे में संचिका पर दिया गया आदेश भी अनुचित एवं अवैधानिक है.

पी के वर्मा को पीसीसीएफ बनाना भी सही नहीं है. वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में पी के वर्मा ने दायित्व का पालन नहीं किया है. उनपर कई आरोप भी हैं जिनका जिक्र याचिका में है.

ज्ञातव्य है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि यदि कोई सुधी व्यक्ति बिना पर्यावरण की विशेष जानकारी रखे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त होता है तो इससे क्षुब्ध कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है. इसी आदेश के अनुसार याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

स्थल निरीक्षण कर स्वीकृत आवास को निर्धारित समय में करें पूर्ण: उपायुक्त

Next Post

शराब मामले का फरार अभियुक्त गिरफ्तार

Next Post
कुणाल हत्याकांड का मुख्‍य शूटर विजय शर्मा गिरफ्तार, रांची से धराया

शराब मामले का फरार अभियुक्त गिरफ्तार

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d