रवि सिंह,
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान के ऊपर से तुरंत एनएसए हटाने का आदेश दिया है. साथ ही उन्हें तुरंत रिहा करने के भी निर्देश जारी किए है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है.
28 अगस्त को डॉ कफील खान मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) निरुद्ध के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से एनएसए लगाए जाने को चुनौती दी गई थी. इस पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश (एनएसए की कार्रवाई) गैरकानूनी है. कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है.
डॉ कफील पर क्या थे आरोप
गोरखपुर के डॉ कफील खान पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी. डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर एनएसए लगाया था.
पिछले करीब 6 महीने से रासुका के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है.