रांचीः रजरप्पा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को नवरात्रि से पहले रजरप्पा मंदिर खोलने या नहीं खोलने पर विचार करने का आदेश दिया है.
हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नरायण प्रसाद की दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने सरकार के जवाब के बाद इस याचिका को निष्पादित कर दिया है. जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर के बंद होने से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ के स्थानीय काफी प्रभावित हो रहे हैं.
पूर्व मंत्री माधवलाल ने याचिका में अदालत से गुहार लगाते हुए कहा था कि कोर्ट कोविड-19 से जुड़ी गाइड लाइंस और अनलॉक से जुड़ी एडवाइजरी के तहत राज्य सरकार को रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर खोलने का निर्देश दें, ताकि आम श्रद्धालुओं और मंदिर से जुड़े लोगों के समक्ष जीवन यापन की समस्या खड़ी न हो.