रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी जिलों के ट्रांसजेंडरों ( किन्नरों) तक राशन पहुंचाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इसे यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इस संबंध में गुलाबचंद्र प्रजापति ने जनहित याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन में किन्नरों का भी जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है. वह घर से नहीं निकल रहे हैं इस कारण उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. जमशेदपुर के कुछ किन्नरों ने उपायुक्त को पत्र लिख कर घरों तक राशन पहुंचाने का आग्रह किया था, लेकिन जमशेदपुर के उपायुक्त ने इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस कारण जनहित याचिका दायर करनी पड़ी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है. सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी सभी को भोजन पहुंचाने की है.
महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार सभी को भोजन उपलब्ध करा रही है. किन्नरों को भी भोजन दिया जाएगा. हर जिले के किन्नरों के इलाके में जाकर उनकी सूची तैयार की जाएगी और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर अदालत ने सरकार को 24 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने और यह बताने को कहा है कि जमशेदपुर के उपायुक्त ने किन्नरों के पत्र मिलने के बाद क्या कार्रवाई की है.