रांची: झारखंड के गुमला जिले में महीनों पहले मानव तस्करी की शिकार दो नाबालिग युवतियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. वहीं एक नाबालिग युवक का भी पता लगाने में पुलिस असफल रही है.
विधायक बंधु तिर्की ने गुमला थाने में दर्ज कांड संख्या 18/16, 11/19 और 236/19 के तहत दोनों नाबालिग युवतियों व युवक के लापता होने के मामले में पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र में भी सवाल उठाया था. इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि गुमला थाना में दर्ज कांड संख्या 18/16 के तहत भादवि की धारा 383, 365, 367, 368, 370, 371 और जेजे एक्ट 23 व 26 के तहत नाबालिग सरस्वती कुमारी को बहला-फुसला कर कहीं बाहर ले जाकर बेच देने को आरोप दर्ज है लेकिन अपह्रता का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है और प्रयास जारी है.
वहीं कांड संख्या गुमला थाना के कांड संख्या 11/19 में भी भादवि और जेजे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पीड़िता के परिवार की ओर से तीन लोगों को नामजद आरोपी भी बनाया गया है लेकिन अपह्रता की बरामदगी अभी तक नहीं हो पायी है और मामले में अनुसंधान जारी है.
Also Read This: पांच मिनट में कोरोना टेस्ट, एक अमेरिकी कंपनी ने विकसित किया तकनीक
तीसरे मामले में भी एक 14 वर्षीय युवक की गुमशुदगी को लेकर गुमला थाना में कांड संख्या 236/19 के तहत 19 सितंबर 2019 को मामला दर्ज किया गया है हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस मामले में मानव तस्करी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और गुमशुदगी के बिन्दुओं को ध्यान में रखकर पुलिस छानबीन कर रही है.