तिरुवनंतपुरमः केरल सरकार के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने पर पर प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि मुझे सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई आपत्ति नहीं है.
लेकिन इस बारे में प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए था. बता दें कि केरल सरकार ने कहा है कि वह इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देगी.
नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर केरल सरकार के सुप्रीम जाने के सवाल पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा, ‘मुझे केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस बारे में पहले मुझे बताया जाना चाहिए था.
संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद मुझे इस बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला. जाहिर है, मैं सिर्फ एक रबर स्टांप नहीं हूं. राज्यपाल ने कहा, ‘यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.
साथ ही यह शिष्टाचार का भी उल्लंघन है। मैं इस पर गौर करूंगा कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल की मंजूरी के बिना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। यदि अनुमोदन नहीं, तो वे मुझे सूचित कर सकते थे।’