दिल्ली: 26 जनवरी को राजधानी में भड़की हिंसा के आरोपी पंजाबी अभिनेता और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू के वकील ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को भड़की हिंसा में दीप सिद्धू का कोई हाथ नहीं है.
सिद्धू ने सोशल मीडिया पर केवल एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें गणतंत्र दिवस की हिंसा का मुख्य आरोपी समझ लिया गया. वकील ने कहा कि ‘हर गलती अपराध नहीं होती’.
तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत पर सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी.