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कुलभूषण जाधव मामले में बुधवार को फैसला सुनाएगी आईसीजे

by bnnbharat.com
July 16, 2019
in समाचार
कुलभूषण जाधव मामले में बुधवार को फैसला सुनाएगी आईसीजे
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अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को ‘‘दबाव वाले कबूलनामे’’ के आधार पर मौत की सजा सुनाने को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी है। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद ‘‘जासूसी और आतंकवाद’’ के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी। उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आईसीजे ने इस महीने की शुरुआत में दिये बयान में कहा कि द हेग के ‘पीस पैलेस’ में 17 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम साढे छह बजे सार्वजनिक सुनवाई होगी जिसमें प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढकर सुनाएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनका देश जाधव मामले में आईसीजे के फैसले का ‘‘पूर्वानुमान नहीं लगा’’ सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आईसीजे में इस मामले में अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा है। भारत ने नयी दिल्ली को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से बार बार इंकार करके पाकिस्तान द्वारा वियना संधि के प्रावधानों का ‘‘खुलेआम उल्लंघन’’ के लिए आठ मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे की दस सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल से रोक दिया था। आईसीजे में सुनवाई के दौरान, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा था और जवाब दिये थे।

पाकिस्‍तान की एक सैन्‍य अदालत ने अप्रैल 2017 में जाधव को आतंकवाद और जासूसी के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने उन्‍हें बचाने के लिए अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव की पैरवी मशहूर वकील हरीश साल्‍वे ने की है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पाकिस्‍तान की तरफ से खवर कुरैशी ने अपना पक्ष रखा है। जहां तक इस मामले में फैसले की बात है तो पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कह चुके हैं कि इस फैसले का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्‍तान ने अब तक ये भी नहीं कहा है कि यदि कोर्ट का फैसला भारत के हक में होता है तो वह उसको मानेगा। वह इस मामले में पहले कह चुका है कि आईसीजे का इसमें कोई मतलब नहीं है क्‍योंकि यह मामला पाकिस्‍तान की सुरक्षा और उसकी जासूसी से जुड़ा है।

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