नई दिल्ली: देशभर में फैले कोरोना वायरस के बीच इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया है. 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. तो ऐसे में अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे. हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी.
आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है. बता दें अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.
सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. आईटीआर ऑफलाइन, ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर की मदद से दाखिल किया जा सकता है. इनमें से ऑफलाइन मोड में सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं.
वहीं, ऑनलाइन आईटीआर सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही भरे जा सकते हैं. अगर टैक्सपेयर्स चाहें तो सॉफ्टवेयर की मदद से सभी प्रकार के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. जावा या एक्सेल फॉर्मेट में एप्लिकेबल आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भर सकते हैं.
एक्सएमएल जेनेरेट कर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके अपलोड कर सकते हैं. इस मोड के जरिए सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं. ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन कर आईटीआर तैयार कर सबमिट कर दें. हालांकि, ऑनलाइन मोड में सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही फाइल किया जा सकता है.
टैक्सपेयर्स अगर ऑफलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और मेन्यू में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करें. फिर अपना असेसमेंट ईयर चुनें और एप्लिकेबल आईटीआर डाउनलोड करें. इसके बाद आईटीआर फॉर्म भरें. टैक्सपेयर प्री-फिल्ड एक्सएमएल भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें कई जानकारियां पहले से ही भरी होंगी. हालांकि, इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगइन कर माय अकाउंट मेन्यू के तहत डाउनलोड प्री-फिल्ड एक्सएमएल पर क्लिक कर डाउनलोड करना होगा.

