रांची : झारखंड सरकार के परिवहन आयुक्त ने एक नया फरमान जारी किया है. उनके हस्ताक्षर से जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया है कि एक सितंबर से देश भर में नये यातायात नियम प्रभावी हो गये हैं. इसे झारखंड में भी प्रभावी किया गया है.
उन्होंने कहा है कि मोटर व्हीकल (एमेंडमेंट) एक्ट की धारा 210 (बी) और मोटर व्हीकल एमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसे लागू करनेवाले अधिकारी यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनसे दोगुना जुर्माना वसूला जाये.
सरकारी कर्मचारियों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर उनसे भी जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने कहा है कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ड्राइविंग हैबिट्स सुधारने की कोशिश करें.