नई दिल्ली: इस साल असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया और अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है.
अधिकतर टैक्सपेयर्स जिन्होंने इस साल के लिए ITR फाइल किया है, उन्हें अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है. जब टैक्सपेयर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इनकम टैक्स विभाग (Income Tax department) ने कहा कि ITR की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है. इस टेक्निकल अपग्रेड के कारण इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है.
दरअसल, कई टैक्सपेयर्स ने जून-जुलाई में ही ITR फाइल कर दिया था, जब उन्हें टैक्स रिफंड नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर रिफंड के लिए लेकर आवाज उठाई. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट के जरिये बताया कि टैक्सपेयर को अच्छी सेवाएं देने और ITR की तेज प्रोसेसिंग के लिए नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म (CPC 2.0) पर जा रहे हैं.
ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस–
- विभाग की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
- रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह भरें और कैप्चा कोड एंटर करें.
- इसके बाद Proceed बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही स्क्रीन पर टैक्स रिफंड स्टेटस आ जाएगा.
ये है दूसरा तरीका
- इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करें.
- लॉग इन करने के बाद My Accounts टैब पर जाएं और वहां दिए गए Refund/Demand स्टेटस पर क्लिक करें.
- इसके बाद वह असेसमेंट ईयर भरें जिसका रिफंड स्टेटस चेक करना है.
- ऐसा करते ही इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.