देवघर: उपायुक्त नैंसी सहाय ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि अयोग्य लाभार्थी राशन कार्ड (अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ) का लाभ न लें. यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से धोखाधड़ी कर अन्त्योदय-पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ राशन कार्ड निर्गत करा लिया गया है तो वे अपना राशन कार्ड प्रत्यार्पित कर दें, अन्यथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ परिवार अथवा अन्त्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपर्वजन मानक में आते हो अर्थात् वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड की योग्यता नहीं रखते हो उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा, अन्यथा अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी.
साथ ही ऐसे लोगों से लिये गये राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भूराजस्व के बकाये से सदृश्य बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर पर वसूली की जायेगी.