धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने हटिया मोड़ से पीके रॉय कॉलेज तक तथा हटिया मोड़ से हरि मंदिर तक की सड़क के दोनों किनारे से 29 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है.
एसडीएम ने बताया कि दोनों सड़क पर बड़े पैमाने पर लोगों ने अस्थाई शेड, दुकान, स्टॉल इत्यादि का निर्माण कर सड़क का अतिक्रमण किया है. इस कारण सड़क पर हमेशा यातायात और जाम की समस्या उत्पन्न होती है.
उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए 29 नवंबर 2020 तक समय दिया है. इसके लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दोनों सड़क पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है. 29 नवंबर के बाद जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाएगा. इस कार्रवाई में क्षतिपूर्ति के लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा.