कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में कोर्ट से एक और तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए ईडी को इजाजत दे दी है. फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. चिदंबरम ने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, उनका कहना था कि सीबीआई उन्हें अपमानित करने के लिए जेल में रखना चाहती है.
कोर्ट ने कहा है कि ईडी चिदंबरण से यह अधिकतम 30 मिनट तक पूछताछ कर सकती है. अगर जरूरत लगे तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है. ईडी अधिकारी बुधवार को तिहाड़ जेल जाएंगे.
बता दें, चिदंबरम ने कहा था कि सीबीआई उन्हें नीचा दिखाने के लिए जेल में रखना चाहती है. पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. जस्टिस आर. भानुमति के सामने दोनों वकीलों ने कहा कि इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है कि चिदंबरम या उनके परिवार के किसी सदस्य ने केस से संबंधित किसी गवाह से संपर्क करने या प्रभावित करने की कोशिश की हो. चिदंबरम ने कोर्ट को बताया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में फंड की हेराफेरी या वित्तीय नुकसान के कोई आरोप नहीं है. वहीं, इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें बुधवार को कोर्ट सुनेगा.