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सोशल डिस्टनसिंग के नियमों का पालन करना साथ ही साथ मास्क या फेस कवर लगाना भी अनिवार्य होगा : जिला प्रशासन

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अनीश गुप्ता, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू भी उपस्थित थे.

by bnnbharat.com
April 28, 2020
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सोशल डिस्टनसिंग के नियमों का पालन करना साथ ही साथ मास्क या फेस कवर लगाना भी अनिवार्य होगा : जिला प्रशासन

सोशल डिस्टनसिंग के नियमों का पालन करना साथ ही साथ मास्क या फेस कवर लगाना भी अनिवार्य होगा : जिला प्रशासन

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रांची: कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास जारी है. रांची जिला के अन्य प्रखण्डों में भी कोविड वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. इस बाबत मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल 2020 को आर्यभट्ट साभगार रांची में विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने कोषांग के नोडल पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निदेश दिए. बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अनीश गुप्ता, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू
भी उपस्थित थे.

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि रांची जिला को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. अंचलवार सभी अंचलाधिकारी को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है. कोई भी पॉजिटिव मरीज निकलता है तो वहां माइक्रोकन्टेनमेंट ज़ोन बनाया जाएगा. कोई भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट ज़ोन में आनेजाने की अनुमति नहीं होगी. केवल प्राणरक्षक सेवाओं और अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़ें लोगों को विशेष परिस्थिति में अनुमति स्थानीय इंसिडेंट कमांडर ही दे सकते हैं. इसके लिए अपने एरिया की मैपिंग कर लेना होगा.

बैठक में महिमापत रे ने कहा कि जहां से भी कोविड मरीज की पुष्टि होती है, वहां के एरिया को माइक्रोकांटेन्मेंट ज़ोन घोषित करते हुए आसपास के घरों के आवागमन को पूर्णतः सील किया जाएगा. 500 मीटर का बफर जोन भी बनाया जाएगा जिसमें इंसिडेंट कमांडर की अनुमति पर आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में आवागमन की अनुमति दी जा सकेगी. सभी पड़ोसियों को आरोग्यसेतु ऐप इंस्टॉल करवाना होगा। किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति नहीं होगी. आसपास के रहनेवाले लोगों का स्वाबिंग की जाएगी. 14 दिन तक सभी संबंधित लोग होम क्वारंटाइन रहेंगे. उसके बाद फिर से टेस्ट किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में कांटेक्ट ट्रेसिंग, पॉजिटिव केस के मूवमेंट, राशन की आपूर्ति के लिए वरीय और नोडल पदाधिकारियों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है.

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने पर उसे आइसोलेशन वार्ड में भेज देना है. मेडिकल ऑफिसर बताएंगे कि मरीज असिम्प्टोमैटिक है या सिम्प्टोमैटिक है. डीसीएलआर को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेतु सम्पर्क करेंगे. अगर रांची वासी हैं तो अपने घर मे क्वारंटाइन होना होगा.

महिमापत रे ने बताया कि कोई भी किराना दुकान, फल दुकान, सब्जी तथा केमिस्ट की दुकान को खोलने के सम्बंध में इंसिडेंट कमांडर अनुमति देने के लिए सक्षम होंगे. परन्तु सोशल डिस्टनसिंग के नियमों का पालन करना साथ ही साथ मास्क या फेस कवर लगाना भी अनिवार्य होगा.

बैठक में एसएसपी ने कहा कि रैंडम चेकिंग बढ़ाने की जरुरत है. लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में दर्ज करने में नहीं हिचकिचाएं. किसी भी माध्यम से कोई खबर आती है तो उस खबर की गलत होने की स्थिति में खंडन करें तथा खबर अगर सही है तो आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने की जरूरत है. सभी इंसिडेंट कमांडर अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाएं. किसी भी तरह के वाहन के आवागमन को हमेशा मोनिटरिंग रखें.

किसी भी परिस्थिति में हॉटस्पॉट ज़ोन से कोई भी व्यक्ति के आवागमन की इजाजत नहीं है, चाहे उक्त व्यक्ति के संबंध में पास जारी भी किया गया हो. बैठक में कोषांग के अन्य पदाधिकारियों को भी उनके कार्य एवं दायित्व का पालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया.

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