रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की भयावह स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने बंदी को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है.
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उच्चतम न्यायालय ने इसके संक्रमण से बचने और रोकथाम के लिए सात साल से कम सजायाफ्ता या सात साल तक सजा पाये गये कैदी को 50 दिन के पैरोल पर रिहा करने का निर्देश 22 मार्च को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को दिया है.
साथ ही सभी राज्य सरकारों को इस तरह के कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है. लेकिन अभी तक झारखंड में इस तरह का निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है.
उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक कारणों से मुकदमे में फंसे सभी राजनैतिक दलों के अनेक कार्यकर्त्ता जेलों में बंद हैं.
जो इस महामारी से भयाक्रांत है. इनके परिवार के लोग भी बहुत चिंतित है. ऐसे में राज्य सरकार भी जल्द निर्णय लें.