झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में मिलेगा 5% का क्षैतिज आरक्षण
रांची:झारखंड में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद,(विज्ञापन का प्रतिशत व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियम) झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए या अन्य के लिए हुक्का बार नहीं खोलेगा हुक्का बार खोलने पर न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 3 साल का जेल की सजा होगी। साथ ही ₹100000 का जुर्माना भी लगेगा वहीं सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने पर ₹1000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकेगा जिस युवक की उम्र 21 साल से कम है. वह सिगरेट और तंबाकू नहीं बेच सकेगा किसी भी शैक्षणिक संस्थान हॉस्पिटल सार्वजनिक दफ्तर न्यायालय या धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि के अंदर तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकेगा सिगरेट या तंबाकू खुले पैकेट पर नहीं देने का प्रावधान किया गया है. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूलों के आठवीं के एसटी एससी बीसी और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण की मंजूरी दी गई। मल्लाह, केवट निषाद जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा की स्वीकृति दी गई। रिम्स के डॉक्टरों को दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक की गैर व्यवसायिक भत्ता भुगतान की स्वीकृति दी गई। झारखंड नगर पालिका लोकपाल की शक्तियां लोकायुक्त को सौंपने की स्वीकृति दी गई डालटेनगंज गढ़वा संचरण लाइन के लिंक लाइन निर्माण के लिए 45.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वही संचरण योजना के लिए करोड़ रुपए ऋण की स्वीकृति दी गई महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना के लिए जिला स्तर पर डीडीसी को नोडल पदाधिकारी घोषित करने की स्वीकृति दी गई रांची जिला में विशेष विनियम पदाधिकारी के लिए दो अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई गिरिडीह में स्वास्थ्य केंद्र सरिया के भवन निर्माण के लिए 2.11 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दो ग्रामीण पुल पुलिया के निर्माण के लिए नाबार्ड से 61.19 करोड़ ऋण की स्वीकृति दी गई 72 ग्रामीण कुल परियोजना के लिए करोड़ रुपए विन लेने की स्वीकृति दी गई.