रांची: कोरोना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है. एहतियात के तौर पर 15 दिनों तक हाईकोर्ट कोर्ट बन्द रखने का फैसला लिया गया है.
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सिर्फ जरूरी केस की होगी सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में बुलाई गई फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला लिया गया.
बता दें कि सिर्फ जरूरी केसों पर ही सुनवाई होगी.
देशभर में बढ़ते कोरोना के संदिग्धों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी जिले के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लबों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.
वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी जिला न्यायालयों को पत्र भेजकर अदालतों को 21 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सिर्फ विशेष मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्ग की अदालतें ही खुलेंगी.
शेष सभी अदालतों में 21 मार्च तक न्यायिक कार्य नहीं होगा. इस दौरान सभी मुकदमों में सामान्य तारीखें लगा दी जाएंगी. विशेष परिस्थितियों के अलावा कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण, सुधार व पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे.