मुंबई: अभिनेत्री कंगना रणौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया. यह एफआईआर मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज की गई थी, इस पर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.
यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है. वहीं, कंगना के संपत्ति विध्वंस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा.
बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के अनुसरण में प्राथमिकी दर्ज की गई, इसमें राजद्रोह का आरोप भी है. मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को रणौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच का निर्देश दिया था. उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे. मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रणौत और उनकी बहन को तीसरी बार समन जारी कर 23 और 24 नवंबर को दो समुदायों के बीच कथित रूप से दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपने बयान दर्ज कराने को कहा था.
इससे पहले मुंबई पुलिस ने कंगना रणौत और रंगोली को दो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोपों के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए तीसरी बार 23 और 24 नवंबर को तलब किया था. पुलिस ने यहां के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश पर कंगना और रंगोली के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है.