आरजेडी को उम्मीद जमानत मिलेगी, लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे
रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 11 दिसंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को लालू प्रसाद द्वारा जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप को लेकर भी दायर याचिका पर सुनवाई होगी. आरजेडी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी और जल्द ही उनके नेता जेल से बाहर आएंगे.
चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को 3 मामलों में जमानत पहले ही मिल चुकी है और शुक्रवार को यदि दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में भी उन्हें जमानत मिल जाती है, तो लालू प्रसाद के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि, चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में सुनवाई अब भी रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है.
दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर पिछली दो तिथियों में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. पहली बार सीबीआई की अधिवक्ता की ओर से समय मांग लिया गया था, जबकि दूसरी बार उनकी सजा की आधी अवधि को लेकर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया.
इधर, प्रदेश आरजेडी प्रवक्ता स्मिता लकड़ा ने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास जताते हुए कहा कि निश्चित रूप से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कल झारखंड न्यायालय से न्याय मिलेगा और उन्हें जमानत मिल जाएगी.
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव को लेकर एक पीआईएल दायर की गई है वह बेबुनियाद है. आरजेडी प्रवक्ता ने बताया कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई और जेल मैनुअल को लेकर दायर जनहित याचिका दोनों अलग-अलग मामले हैं, इसलिए कल जमानत याचिका की सुनवाई में इस पीआईएल का कोई असर नहीं पड़ेगा.