गुमला: आगामी 23 फरवरी 2020 को जिले के आम नागरिकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनओं का लाभ पहुंचाने हेतु गुमला जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में कानूनी सहायता एवं सशक्तिकरण कैम्प का आयोजन किया जा रहा है. विदित हो कि इस कैम्प का आयोजन गुमला में पूर्वाह्न 09 बजे से नगर भवन मैदान परिसर में तथा गुमला जिले के प्रत्येक प्रखंडों में किया जाएगा.
नगर भवन में आयोजित होने वाली कैम्प में विभिन्न विभागों के स्टाॅल लगाये जायेंगे एव विभागों के विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों द्वारा संचालित विभिन्न विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लाभुकों को जानकारी देंगे एवं आवेदन प्राप्त कर त्वरित निष्पादन करने का प्रयास करेंगे.
स्टाॅल में समाजिक कल्याण विभाग द्वारा पेंशन, कन्यादान, मुंहजुठी, ट्राइसाईकिल, वैशाखी, श्रवण-संबंधी उपकरण, अंधे की छड़ी आदि से संबंधित कार्य संबंधी, श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्मल श्रमिक सुरक्षा कीट, श्रमिक औजार सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, मेधावी पुत्र-पुत्री सहायता योजना, मातृत्व सहायता योजना, छात्रवृति योजना आदि से संबंधित, आपूर्ति विभाग द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम), जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना आदि से संबंधित, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जॉब कार्ड, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि से संबंधित, शिक्षा विभाग द्वारा मानव तस्करी पीड़ित संबंधित एवं पीड़ित बच्चे का स्कूल में नामांकन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एससी/एसटी बच्चों के कस्तूरबा एवं अन्य विद्यालयों में नामांकन, छात्रवृति आदि से संबंधित, कृषि विभाग द्वारा कृषि संबंधी फसल बीमा योजना, मिट्टी जाँच आदि से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क प्राथमिकी उपचार, असाध्य रोग (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हृदय, एड्स, किडनी जाँच हेतु), स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आयुष्मान गोल्डेन कार्ड आदि से संबंधित, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा विभिन्न योजना से संबंधित सूचना एवं निवारण हेतु, वन विभाग द्वारा वन पट्टा से संबंधित कार्य, मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन से संबंधित कार्य, आधार निर्माण एवं अन्य कार्य जैसे एससी/एसटी पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा, जन धन खाता खोलने एवं जिले के अन्य सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के लाभ हेतु उक्त सशक्तिकरण कैंप में स्टाॅल लगाकर आवेदन प्राप्त किया जाएगा.
इस संबंध में किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु आम नागरिक किसी भी कार्य दिवस के दिन 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः00 बजे अपराह्न तक व्यवहार न्यायालय, गुमला स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के कार्यालय में आकर सम्पर्क कर सकते हैं.