चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रधान एवं सत्र न्यायधीश मनोरंजन कवि के अध्यक्षता तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, डालसा सचिव कुमारी जियू, चाईबासा सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह, सदर अंचल अधिकारी गोपी उरांव के उपस्थिति में सदर चाईबासा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. सशक्तिकरण शिविर का शुभारंभ वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई तथा शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए शिविर में भाग लेने आए पात्र लाभुकों को अच्छादित करने के उद्देश्य से उनका निबंधन भी करवाया गया. कार्यक्रम में बढ़िया पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न योजनाओं से आच्छादित लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, कृषि यंत्र सहित विभिन्न परिसंपत्तियों एवं डेमो चेक का वितरण किया गया.
विधिक सशक्तिकरण शिविर के दौरान समाज कल्याण विभाग के द्वारा दो दिव्यांग को ट्राई साइकिल तथा सुनने से दिव्यांग दो जनों को श्रवण यंत्र तथा तीन लाभुकों को सुकन्या योजना का स्वीकृति पत्र, मनरेगा तथा जेएसएलपीएल के संयुक्त तत्वावधान में 6 लाभुकों के बीच बीज वितरण, 6 लाभुकों को पेंशन का स्वीकृति पत्र, कृषि विभाग के द्वारा तीन व्यक्तियों को स्प्रे मशीन एवं दो व्यक्तियों को पंप सेट, शिक्षा विभाग के द्वारा 3 लाभुकों को प्रतिपूर्ति भत्ता, 2 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार, 10 लाभुकों के बीच झारखंड सरकार द्वारा जारी हरा राशन कार्ड तथा 7 लाभुकों के बीच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय का स्वीकृति पत्र, भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा दो व्यक्तियों के बीच पैंट-शर्ट एवं दो महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया.
कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा कहा गया कि कार्यक्रम आयोजन करने का मूल उद्देश्य है कि आपका सहयोग मिले. आप लोगों को लाभ पहुंचे, आप जो इस समाज की व्यवस्थाओं की वजह से या कुरीतियों की वजह से अपने आप को बांधकर रखे हुए हैं, उन बेड़ियों को तोड़कर आप आगे बढ़े और आप सबों का खुशहाल भविष्य हो यही कामना है. उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जो आपको लाभ दिया जा रहा है वह आपका हक है और आज यह शपथ लें कि आज से अपने आसपास के मोहल्ले में किसी भी घर की मां-बहन को अगर कोई भी डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित करता है तो आप फौरन हम सभी वरीय पदाधिकारियों में से या क्षेत्र में कार्य कर रहे पारा लीगल वालंटियर तक सूचना पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि इस प्रयोग को एक शुरुआत के रूप में लें और ताकि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसको सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार-जिला प्रशासन के द्वारा सुविधा दिया जा रहा है उससे उनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति आए.