दिल्ली: शिवपुरी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास और 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
26 सितंबर 2017 को नाबालिग गांव से कोचिंग पढ़ने जा रही थी. जब वह तालाब की पगडंडी पर पहुंची तो आरोपित नवल जाटव ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी.
पीड़िता ने यह बात परिजनों को बताई. पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में चालान पेश किया, जहां से आरोपित को आजीवन कारावास और 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.