नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है और फिलहाल इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से प्रदेश में व्यवसायिक गतिविधियों को तेज करने और रेड जोन से बाहर लाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर लॉकडाउन 4 के लिए दिल्ली सरकार विस्तृत प्लान तैयार करते हुए सोमवार को छूट के संबंध में घोषणा करेगी.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार ने पर्याप्त तैयारी कर ली है. हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं. अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो हम तैयार हैं. लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर अब थोड़ी छूट देना जरूरी है. प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भेजे गए सुझाव के आधार पर अब राष्ट्रीय राजधानी में बसें, ऑटो, टैक्सी व ई रिक्शा चलने की संभावना है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बसें 100 फीसद चलेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केंद्र से मांग की थी कि पूरी दिल्ली को रेड जोन घोषित न किया जाए. इसके लिए जिले वार की जगह निगम वार्ड के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किए जाएं. बता दें कि फिलहाल दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बाजार – केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में बाजार का कहीं जिक्र नहीं है. ऐसे में सरकार बाजार की दुकानों को ऑड-इवन व्यवस्था लाकर खोल सकती है.
परिवहन – केंद्र की गाइडलाइंस में मेट्रो को छोड़कर राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन का भी जिक्र नहीं है. यह व्यवस्था राज्य सरकार पर छोड़ दी है. ऐसे में दिल्ली सरकार की तैयारी है कि शारीरिक दूरी के मानक के साथ परिवहन चालू हो. इसके तहत बसों में 20 यात्रियों को बैठने की अनुमति मिल सकती है. हालांकि मेट्रो और हवाई यात्रा को 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है.
निर्माण कार्य – केंद्र ने निर्माण कार्य को लेकर कुछ नहीं कहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार अब दूसरी जगह से मजदूर लाकर निर्माण स्थल पर काम करने की अनुमति दे सकती है.
शराब की दुकान – लॉकडाउन 4 में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है. लॉकडाउन 3 में शराब की 150 सरकारी दुकानें खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई थी. जबकि दिल्ली में करीब 850 शराब की दुकानें हैं.
अभी ये बंद रहेंगे – इसके अलावा केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम और सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम 31 मई तक बंद रहेंगे. इसके अलावा शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.