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लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया 99 लाख 44 हजार रूपये का अतिरिक्त क्षतिधन

by bnnbharat.com
August 30, 2020
in Uncategorized
लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया 99 लाख 44 हजार रूपये का अतिरिक्त क्षतिधन
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ग्वालियर: कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

इसी अनुक्रम में 29 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधिपति आनंद पाठक एवं एन.के. गुप्ता सीनियर एडवोकेट की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 54 प्रकरणों का निराकरण किया गया. मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीडित पक्षकारों को 99 लाख 44 हजार अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई.

एक प्रकरण जिसमें कि रवि प्रजाति 17 मार्च 2016 को अपने स्वयं के ऑटो से पुरानी छावनी से मुरैना जा रहा था. जैसे ही रवि आईटीआई कॉलेज एबी रोड मुरैना के पास पहुंचा तभी ट्रक का चलक तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर लाया और पीछे की तरफ से ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे रवि को गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई.

मोटर दावा अधिकरण मुरैना द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाये गये, क्षतिधन में हाईकोर्ट की लोक अदालत द्वारा 2 लाख 90 हजार रूपये की वृद्धि की.

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