बरेली: धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेट पटेल से मंजूरी मिलने के बाद कथित ‘लव जिहाद’ का पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के देवरनिया थाने में दर्ज हुआ है. देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति का आरोप है कि उनकी बेटी का कथित प्रेमी बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव डाल रहा है. पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर देवरनिया पुलिस ने कथित प्रेमी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की मानें तो आरोपी घर से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है. तहरीर में बताया कि पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी गांव निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली. दोनों इंटर तक एक ही कॉलेज में पढ़े. तीन साल पहले वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद युवती दूसरे कॉलेज में पढ़ने लगी. इसके बावजूद उवैश उसे परेशान करता रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद आरोपित को समझाने का प्रयास किया गया मगर, उसका दुस्साहस बढ़ता गया. विवाद से बचने के लिए युवती के पिता ने जून में उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी.

युवती की शादी होने के बाद भी उवैश उसके परिजनों को परेशान करता. आए दिन घर पहुंचकर अभद्रता करता था. युवती के पिता का कहना है कि शनिवार को भी वह घर आ गया. कहने लगा कि अपनी बेटी को ससुराल से घर बुलाओ. उसे मुझसे ही निकाह करना होगा. धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी तुम लोगों की जान बच सकेगी. इसके बाद तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा. रात करीब आठ बजे युवती के पिता थाने पहुंचे और पूरा घटनाक्रम बताया.
इसके बाद रात करीब 11 बजे पुलिस ने उसके खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 का मुकदमा दर्ज कर उसके घर दबिश दी मगर हाथ नहीं आया. एसपी देहात संसार सिंह के अनुसार आरोपित उवैश अहमद के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपित के पकड़ने के लिए थाने की पुलिस लगातार दबिश दे रही है.