उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने राज्य के 11 रियल एस्टेट कंपनियों पर करीब 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा कि उसने आदेशों का पालन नहीं करने को लेकर इन कंपनियों जुर्माना लगाया है.
उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता 59वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया. बयान के मुताबिक, जुर्माना रेरा कानून की धारा 63 के तहत लगाया गया है. यह प्रावधान तब लागू होता है जब प्रवर्तक या डेवलपर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते हैं.
रेरा ने कहा, प्राधिकरण इन प्रवर्तकों को उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश देता है. ऐसा नहीं करने पर भूमि राजस्व बकाया के रूप में जुर्माने की वसूली की जाएगी.