रांची: नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य जिले में जारी लॉक डाउन के दौरान विभिन्न स्तरों पर गठित झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष में उपलब्ध कराई गई राशि का समुचित प्रयोग करने के संबंध में उपायुक्त जिला दंडाधिकारी, रांची राय महिमापत रे ने निर्देश दिए हैं. सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के पत्र के आलोक में नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची एवं बुंडू, कार्यपालक पदाधिकारी, बुंडू नगर निगम, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी मुखिया, सभी वार्ड पार्षद, रांची नगर निगम और बुंडू को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने योग्य लाभुकों को लाभ देने को कहा है. कोष में उपलब्ध कराई गई राशि से प्रति योग्य लाभुक 10 किलोग्राम चावल स्थानीय बाजार समिति की अधिसूचित दर या उससे कम दर पर खुले बाजार से क्रय कर नियमानुसार निशुल्क उपलब्ध कराया जाना है.
उपायुक्त ने इस कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है ताकि जरूरतमंद असहाय योग्य लाभुक आपातकालीन स्थिति में अनाज से वंचित न रहे एवं उनकी किसी भी परिस्थिति में अकाल मृत्यु ना होने पाए. आपको बताएं कि प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड को 10000 रुपये झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के लिए प्रदान किया गया है. पंचायत के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों और नगर निकाय की राशि नगर निगम रांची एवं कार्यपालक पदाधिकारी बुंडू को भेजी गयी है.
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