मुजफ्फरपुर:- चुनावी सभा में बिहार (Bihar) और यूपी (Uttar Pradesh) के निवासियों पर अभद्र टिप्पणी करना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महंगा पड़ा सकता है. मुजफ्फरपुर कोर्ट (Muzaffarpur Court) में ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है. कोर्ट ने मुकदमे को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल तय कर दी है. गौरतलब हो कि बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इसे लेकर ममता बनर्जी लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं. इसी कड़ी में नंदीग्राम के चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा था.
मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने अपने चुनावी सभा में बिहारी और यूपी वासियों का अपमान किया है.इसके लिए मुख्यमंत्री बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार से संपर्क किया और अधिवक्ता की सलाह पर मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ममता बनर्जी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है.मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह परिवाद आईपीसी की धारा 147, 148, 295, 295a और 511 भादवि के तहत दर्ज किया गया है. ममता बनर्जी के इस विवादास्पद भाषण से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग काफी आहत हैं. परिवादी तमन्ना हाशमी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने विवादास्पद भाषण देकर 3 राज्यों की जनता के बीच विभेद फैलाने की कोशिश की है. इस विवाद से ममता बनर्जी ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है. तमन्ना हाशमी का अधिवक्ता एडवोकेट सूरज कुमार ने कहा है कि राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से जनता के बीच भेदभाव फैलाने की कोशिश कानूनन नाजायज है. अदालत इस पर जरूर संज्ञान लेगा.